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उत्तराखंड में 1से5तक के लिए बीएड बाहर पर जिसने बीएड के साथ ब्रिज कोर्स किया उसको तो नियुक्त करे सरकार।

आज कल हर राज्य में बीएड वाले छात्रों को प्राथमिक नियुक्ति से बाहर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार nios डीएड पहले ही बाहर हो चुका है उसके बाद बीएड अभ्यर्थी के लिए भी यही आदेश लागू कर दिए गये हैं। हालांकि niosडीएड को सुप्रीम कोर्ट ने 18 माह का मानकर निर्णय सुनाया पर बीएड ब्रिज कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों ने पूरा 6 माह का कोर्स किया और कोर्स करने के बाद इन अभ्यर्थी को सरकार, विभाग ने मौका देना चाहिए। आज तक सरकार प्राथमिक लेवल में नियुक्त शिक्षकों को नियुक्त करने के बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाती थी तो अभ्यर्थियों का कहना है कि जब ब्रिज कोर्स किये अभ्यर्थी मिल रहे हैं तो क्यों ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्त करना है जिसे फिर से ब्रिज कोर्स कराना पड़े। सुभाष चन्द्र,प्रकाश कुमार,शंकर सिंह,अशोक कुमार सहित अनेक अभ्यार्थी का कहना है कि डायट डीएलएड अभ्यर्थी नियुक्ती ले चुके हैं और कोर्ट के आदेशानुसार बीएड वालों को नहीं लिया जा सकता तो अब बीएड के साथ जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स किया है वो प्राथमिक टीचर के रूप में लिए जा सकते हैं क्यों कि उनके पास डायट डीएलएड की तरह ब्रिज कोर्स करने के बाद वो योग्यता है तो उनको नियुक्त किया जाए।

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